विष्णु पाटीदार सभी एसडीएम और तहसीलदार से कहा है कि धारा 144 के आदेश का पालन सुनिश्चित करायें
दमोह |कलेक्टर तरूण राठी ने आज कोरोना वायरस के संबंध में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी एसडीएम और तहसीलदार से कहा है कि धारा 144 के आदेश का पालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा 31 मार्च तक सभी बसें बंद कर दी गई है, वार्डर सील है, वार्डर पर एसडीएम टीम तैनात करें, चुनाव की तरह कार्य अंजाम दिया जायें। उन्होंने कहा 31 मार्च तक मिनिमम मूमेंट तय करें। जिले में लॉकडाउन किया गया है, जिले में शासकीय कार्यालय बंद है, निजी संस्थान भी बंद कराये जायें। जो व्यक्ति असहयोग करता है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाही की जायें।
कलेक्टर तरूण राठी ने कहा यह व्यक्ति का दायित्व है कि बीमारी छिपायें नहीं शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचे, छुपाता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जायें। उन्होंने कहा बाहर से आने वाले सभी मजदूरों-ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बीएमओ और सीईओ जनपद पंचायत सुनिश्चित कराये, सभी का स्वास्थ्य परीक्षण हो जायें। उन्होंने कहा करीब 2600 लोग बाहर से आये 90 प्रतिशत व्यक्तियों में बुखार सर्दी जैसे लक्षण नहीं पाये गये है। बाकी का भी परीक्षण अंतिम चरण में है। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य परीक्षण दल गठित कर आज ही कराने के निर्देश दिये है। यह कार्य दमोह सहित सभी नगरीय निकायो में किया जायेगा। स्क्रिनिंग के दौरान लक्षण पाये जाने पर चिकित्सकों द्वारा उनका पूर्ण परीक्षण किया जायेगा ।
कलेक्टर ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालयों पर रहे। जो अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं पाया जायेगा उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाही की जायेगी।
आधुनिक थर्मामीटर से होगी जांच बैठक में कलेक्टर तरूण राठी ने आधुनिक थर्मामीटर स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराते हुए कहा कि इनसे स्केनिंग की जायें, यह ज्यादा सुरक्षित भी होगा। इन्हें शाम तक सभी सीएचसी में पहुंचने के निर्देश दिये।
हर तहसील में कोरोन्टाईन सेन्टर बनायें जायें
कलेक्टर तरूण राठी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि हर तहसील में कोरोटांईन सेन्टर स्थापित किये जायें, इस हेतु जगह चिन्हित कर ली जायें। आज शाम तक यह कारर्वाही तय कर ली जायें, इसमें प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जायें। साथ ही उन्होंने तीन माह का राशन वितरण कराने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर ने कहा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिक कीमत पर वस्तुएं विक्रय की जानकारी मिलने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा